राष्ट्रपति के जबलपुर आगमन पर आवागमन मार्ग की पंद्रह किलोमीटर की परिधि ‘नो फ्लाइंग जोन’ घोषित

राष्ट्रपति के जबलपुर आगमन के मद्देनजर कार्यक्रम स्थलों और आवागमन मार्ग की पंद्रह किलोमीटर की परिधि 'नो फ्लाइंग जोन' घोषित

राष्ट्रपति के जबलपुर आगमन के मद्देनजर कार्यक्रम स्थलों और आवागमन मार्ग की पंद्रह किलोमीटर की परिधि ‘नो फ्लाइंग जोन’ घोषित

राष्ट्रपति के जबलपुर आगमन के मद्देनजर कार्यक्रम स्थलों और आवागमन मार्ग की पंद्रह किलोमीटर की परिधि 'नो फ्लाइंग जोन' घोषित
राष्ट्रपति के जबलपुर आगमन के मद्देनजर कार्यक्रम स्थलों और आवागमन मार्ग की पंद्रह किलोमीटर की परिधि ‘नो फ्लाइंग जोन’ घोषित
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राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के 20 और 21 जून के प्रस्तावित जबलपुर प्रवास को देखते हुये सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय ने आदेश जारी कर डुमना विमानतल, गेरिसन ग्राउंड, सर्किट हाउस क्रमांक-एक, एमईएस रेस्ट हाउस, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय तथा डुमना विमानतल से गेरीसन ग्राउंड तक के आवागमन मार्ग की 15 किलोमीटर की परिधि को नो फ्लाइंग जोन एवं रेड जोन घोषित किया है।
पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी यह आदेश 20 जून की सुबह 10 बजे से 21 जून की रात 10 बजे लागू रहेगा।
इस अवधि के दौरान इन चिन्हित क्षेत्रों के पंद्रह किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून या किसी भी प्रकार की फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ‘वायुयान अधिनियम 1934’ और अन्य संबंधित धाराओं के तहत कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
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